Dhanbad : प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधित) अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहतनगर नगर निगम ने 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है. सभी दुकानदारों को नगर निगम कार्यालय में जल्द से जल्द प्लास्टिक कैरी बैग को जमा करने का निर्देश जारी किया गया है. कार्यपालक पदाधिकारी मो अनीस ने बताया कि अभी सिर्फ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की जा रही है. इसके बाद उपयोगकर्ता, दुकानदार एवं व्यापारी वर्ग के विरुद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र से हर दिन लगभग 400 टन कचरा निकलता है, जिसमें प्रतिदिन 21 टन सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट शामिल रहता है. यह पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है. इसे देखते हुए सख्त कदम उठाये जा रहे हैं. यह भी पढ़ें : कोल">https://lagatar.in/coal-ministry-team-took-stock-of-the-quarters-of-belgadia-and-karmatand/">कोल
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धनबाद : कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग पर निगम ने लगाई रोक

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