अधिवक्ता ने गवाही में कहा- स्कूल ने जबरन ले लिए 46 हजार
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में गवाही देते हुए अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा ने कहा कि डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर के ऑफिस सुप्रींटेंडेंट ने बच्चे का एडमिट कार्ड देने के एवज में जबरन 46 हजार 220 रुपए ले लिए. यही नहीं बच्चे को बेवजह बैठाए रखा गया. जब इसकी अनलॉफुल कन्फाइनमेंट (सदस्य परिरोध) की सूचना सरायढेला थाने को दी, तब बच्चे को स्कूल से छोड़ा गया.पिता को 21अप्रैल को मैसेज भेज बच्चे के साथ बुलाया था स्कूल
अपने बयान में कहा कि 21 अप्रैल को उनके वाट्सएप पर एक मैसेज आया कि अपने बच्चे का एडमिट कार्ड लेने के लिए बच्चे के साथ स्कूल पहुंचें. इस सूचना पर जब वह बच्चे को लेकर स्कूल गए, तो क्लास के अंदर शिक्षकों ने उनसे 46 हजार 220 रुपये की मांग की. कहा कि रुपए जमा करने पर ही एडमिट कार्ड दिया जाएगा. क्लासरूम में मौजूद शिक्षकों ने इस पर प्रिंसिपल से बात करने को कहा और उनके बच्चे को वहीं बैठा लिया. जब वह प्रिंसिपल से मिलने गए तो उनसे ऑफिस सुप्रींटेंडेंट डिक्रूज से मिलने को कहा गया. डिक्रूज ने अधिवक्ता से कहा ज्यादा कानून मत बताओ, तुम जज हो क्या, बहुत जजों को देखा है. इस पर अधिवक्ता ने कहा कि आप न्यायिक पदाधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते. इतना सुनते ही डिक्रूज गुस्से में आ गए और कहा कि जो करना है कर लो. अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि दबाब बनाकर जबरन एटीएम कार्ड और मेरा मोबाइल फोन ले लिया गया. इसके बाद अकाउंट से 46 हजार 220 रुपए की निकासी कर ली गई. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=319070&action=edit">धनबाद: बीसीसीएल कर्मी के घर का ताला तोड़कर दिनदहाड़े 2.5 लाख की चोरी [wpse_comments_template]