Dhanbad : धनबाद कोर्ट ने बिजली विभाग के पुटकी डिवीजन के कनीय अभियंता नीतीश कुमार के खिलाफ 18 मई को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष रंजीत सिंह की ओर से दाखिल शिकायत वाद पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता धनंजय सिंह व कौशल यादव ने कोर्ट को बताया कि रंजीत सिंह क्षेत्र के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं. अभियुक्त नीतीश कुमार की ओर से पुटकी थाना में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया गया था कि 28 फरवरी 2023 की दोपहर वह रंजीत सिंह के आवास पर जांच के लिए गए थे. रंजीत सिंह के घर में अवैध कनेक्शन से बिजली का उपयोग करते पकड़ा. रंजीत सिंह ने अगले दिन विद्युत विभाग को क्षति की राशि का भुगतान कर दिया. जबकि विद्युत कनेक्शन इनके बड़े भाई इंद्रजीत सिंह के नाम पर है और उनका अद्यतन बिजली बिल भी जमा हो रहा था. रंजीत सिंह ने विद्युत विभाग के महाप्रबंधक समेत अन्य 1वरीय पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कनीय अभियंता द्वारा उन पर झूठा मुकदमा करने की शिकायत की. इसके एक सप्ताह बाद मुकदमें में रंजीत सिंह का नाम हटाकर उनके बड़े भाई इंद्रजीत सिंह का नाम जोड़ दिया गया, जो गलत था. अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कनीय विद्युत अभियंता नीतीश कुमार ने जानबूझकर सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत सिंह पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराकर उनकी प्रतिष्ठा का हनन किया है. दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-police-did-not-take-action-even-after-1-week-of-theft-appealed-to-rural-sp/">धनबाद
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धनबाद : कोर्ट ने पुटकी के कनीय विद्युत अभियंता के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश

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