Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=306961&action=edit">(Dhanbad)
के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने बोर्रागढ़ ओपी प्रभारी सौरभ चौबे का वेतन रोकने का आदेश दिया है. झारखंड के डीजीपी को 10 मई को भेजे पत्र में अदालत ने ओपी प्रभारी का वेतन भुगतान अगले आदेश तक नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने यह कार्रवाई झरिया के चर्चित रोशन हत्याकांड में की है. झारखंड हाईकोर्ट ने धनगाद कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 6 माह में पूरी करने का आदेश दिया था. अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोप पत्र में दर्ज कुल 8 में से 7 गवाहों का बयान दर्ज कर लिया था. लेकिन अंतिम गवाह का बयान अब तक दर्ज नहीं किया जा सका. इसके चलते मामला लंबित पड़ा है. अदालत ने ओपी प्रभारी सौरभ चौबे को रांची एफएसएल से जब्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. लगातार रिमाइंडर के बाद भी उन्होंने एफएसएल रांची से सक्ष्य लाकर अदालत में पेश नहीं किया. अपनी गवाही भी नहीं दी. इस पर अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यह कार्रवाई की है. मालूम हो कि 2 जनवरी 2021 को रोशन कुमार उर्फ छोटू की हत्या पत्थर व धारदार हथियार से मारकर कर दी गई थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद सनोज भगत, सद्दाम अंसारी व शकील शेख के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=307214&action=edit">धनबाद
: अनशनकारी के बेटे को अस्पताल से छुट्टी, फिर अनशन पर बैठा [wpse_comments_template]
के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने बोर्रागढ़ ओपी प्रभारी सौरभ चौबे का वेतन रोकने का आदेश दिया है. झारखंड के डीजीपी को 10 मई को भेजे पत्र में अदालत ने ओपी प्रभारी का वेतन भुगतान अगले आदेश तक नहीं करने को कहा है. कोर्ट ने यह कार्रवाई झरिया के चर्चित रोशन हत्याकांड में की है. झारखंड हाईकोर्ट ने धनगाद कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 6 माह में पूरी करने का आदेश दिया था. अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए आरोप पत्र में दर्ज कुल 8 में से 7 गवाहों का बयान दर्ज कर लिया था. लेकिन अंतिम गवाह का बयान अब तक दर्ज नहीं किया जा सका. इसके चलते मामला लंबित पड़ा है. अदालत ने ओपी प्रभारी सौरभ चौबे को रांची एफएसएल से जब्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया था. लगातार रिमाइंडर के बाद भी उन्होंने एफएसएल रांची से सक्ष्य लाकर अदालत में पेश नहीं किया. अपनी गवाही भी नहीं दी. इस पर अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए यह कार्रवाई की है. मालूम हो कि 2 जनवरी 2021 को रोशन कुमार उर्फ छोटू की हत्या पत्थर व धारदार हथियार से मारकर कर दी गई थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद सनोज भगत, सद्दाम अंसारी व शकील शेख के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=307214&action=edit">धनबाद
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