Dhanbad : झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वृद्धावस्था पेंशन योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से डीसी सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान डीसी ने कहा कि यह जागरुकता रथ जिले के सभी प्रखंडों में जाकर आमलोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 50 साल की महिला, एसटी, एससी (एससी, एसटी पुरुषों को जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य) को वृद्धावस्था पेंशन देने का निर्णय लिया गया है. पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 की आयु के बाद मिलती थी. पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी.
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्रति माह एक हजार रुपये पेंशन दिया जाएगा. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी को आवेदन जमा करना होगा. आवेदन के साथ लाभुक को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करने होंगे. आवेदनों की जांच करने के बाद योग्य लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए जिला अंतर्गत 20 फरवरी से 22 फरवरी 2024 तक सभी प्रखंडों के पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड में विशेष शिविर का आयोजन किया जाना है. योग्य लाभुक शिविर में आवेदन देकर योजना का लाभ उठाएं. इस दौरान सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नियाज अहमद, आपदा प्रबंधन पदाधिकारी संजय झा, आदि उपस्थित थे.
इसे भी पढ़ें : राहुल की न्याय यात्रा दूसरे दिन सासाराम में, किसानों से बात की, तेजस्वी ने संभाली ड्राइविंग सीट