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धनबाद : षड्यंत्र रच फायरिंग के मामले में ढुलू की जमानत अर्जी पर केस डायरी की मांग

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) राम रहीम की हत्या की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग करवाने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सोमवार को अदालत मे सुनवाई हुई. प्रभारी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शुभम चौरसिया की अदालत ने जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी की मांग की है. विधायक की ओर से विगत शनिवार को जमानत की अर्जी दायर की गई थी. प्राथमिकी रामेश्वर तूरी की शिकायत पर 12 अक्टूबर 22 को केंदुआडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.प्राथमिकी के मुताबिक 12 अक्टूबर 22 की दोपहर 12:00 बजे वह गडेरिया नदी से नहाकर आ रहा था कि सरकारी स्कूल के समीप 10 से 12 लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ढुल्लू महतो ने राम रहीम को मारने की 5 लाख सुपारी दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम को दी थी. आरोप है कि उपरोक्त लोगों द्वारा रामेश्वर के भतीजे पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वह जख्मी हो गया था.

  रंगदारी मामले में गवाहों ने अदालत में दिया बयान

धनबाद : व्यवसायी से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ वादी वरुण कुमार सिंह के अलावा अन्य चार गवाहों ने बयान दर्ज कराया. गवाह वरुण कुमार सिंह ,मनोज सिंह, नरेंद्र कुमार एवं रवि रंजन को राजगंज पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरेश उरांव को गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए प्रतिनियुक्त किया. गवाहों ने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है. इस मामले में विधायक ढुलू की जमानत की अर्जी शनिवार को अदालत द्वारा खारिज कर दी गई है. आरोपी 19 जनवरी 23 से जेल में बंद है. [wpse_comments_template]

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