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धनबाद : बिना लाइसेंस की खाद्य सामग्री दुकानों पर नकेल कसेगा जिला प्रशासन

Dhanbad : जिला में बिना लाइसेंस की चल रहीं खाद्य सामग्री की दुकानों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. त्योहारों पर खाद्य पदार्थों खासकर मिठाइयों में मिलावट को देखते हुए शहर की मिठाई दुकानों में जांच तेज कर दी है. एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि खाद्य सामग्री का लाइसेंस लेना और उसका रिन्यूअल कराना दुकानदारों के लिए अनिवार्य है. बिना लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों को 6 महीने की जेल अथवा 5 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है.

कला भवन में 28 को लगेगा कैंप

जिला प्रशासन की ओर से धनबाद के कला भवन में 28 सितंबर को कैम्प लगाया जाएगा. इसमें कारोबारी अपने लाइसेंस का रिन्यूअल करा सकते हैं, वहीं, नया लाइसेंस के लिए आवेदन भी दे सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के लिए केवल 100 रुपए शुल्क देना होगा. आवेदन फॉर्म  के साथ व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाणपत्र, वार्षिक टर्नओवर का घोषणा पत्र, मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद की सूची, उपयोग में लाए जा रहे पेयजल शुद्धता की जांच रिपोर्ट देना जरूरी है. पढ़ें :">https://lagatar.in/dhanbad-rail-roko-agitation-ends-trains-will-run-normally-from-september-26/">

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इनके लिए जरूरी है ट्रेड लाइसेंस

जिले के खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, मछली दुकान, अंडा दुकान, दूध दुकान, फूड सप्लीमेंट बेचने की दुकान, दवा दुकान, सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय परिसर में कैंटीन स्टोर का लाइसेंस लेना अनिवार्य है. मिट और बूचड़खाना का लाइसेंस बनवाने से पहले नगर निगम या नगर परिषद से  अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा. अन्यथा आवेदन रद्द हो जायेगा. यह भी पढ़ें : धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-rice-of-pds-shops-is-not-plastic-it-is-nutritious-frt-adm/">धनबाद:

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