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धनबाद : अवैध खदानों में न जाएं, ये आपकी जान ले सकती हैं- डालसा सचिव

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Dhanbad : चलंत लोक अदालत अंतिम दिन 31 मई को धनबाद के पुराना बाजार स्थित दरी मोहल्‍ला पहुंची और लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर अवैध खनन के प्रति लोगों को सचेत करने व कानून की जानकारी देने के लिए चलंत लोक अदालत की शुरुआत 26 अप्रैल को हुई थी. दरी मोहल्ला में लगे जागरूकता शिविर में अवर न्यायाधीश सह डालसा की सचिव निताशा बारला ने लोगों को अलग-अलग मामलों से संबंधि‍त कानून की जनकारी दी. कहा कि अवैध खनन अपराध है. हाल के दिनों में अवैध खदानों में हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई. यह अवैध खनन का ही परिणाम है. इसलिए अवैध खदानों में हरगिज नहीं जाएं. नशा के दुष्‍परिणामों की चर्चा करते हुए उन्‍होंने कहा कि नशे की लत से पूरे परिवार का भविष्य खराब हो जाता है. इससे दूर रहें. पैनल अधिवक्ता नीरज कुमार व प्रीतम कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. पीएलबी हेमराज चौहान व अरविंद कुमार धारा ने लोगों के बीच कानून से संबंधित बुकलेट का वितरण किया.

बाल सुधार गृह के बच्‍चों ने ली नशा से दूर रहने की शपथ

धनबाद विधिक सेवा प्राधिकार व स्‍वयंसेवी संस्‍था योजना की ओर से बरमसिया स्थित बाल सुधार गृह में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया. वहां रखे गए 48 बच्‍चों को तंबाकू व अन्‍य नशीले पदार्थों से दूर रहने की सीख दी. बच्‍चों को नशा से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई. कार्यक्रम में जेल सुपरिंटेंडेंट संतोष कुमार व उपेंद्र रॉय, किशोर न्यास बोर्ड के सदस्य, राकेश चौबे, पूनम सिंह, योजना के सचिव संतोष विकराल, समाजिक कार्यकर्ता मुनेश्वर रवानी, पीएलवी प्रकाश गोप, लक्ष्मी कुमारी सहि‍त अन्‍य सदस्‍य मौजूद थे. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=321691&action=edit">धनबाद

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