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धनबाद : श्रम अधीक्षक के आदेश से तीन मजदूरों को मिली 27,000 की बकाया राशि

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Dhanbad : जिले में मजूदरों के शोषण से जुड़े मामलों की वृद्धि के बीच बुधवार 6 अप्रैल को श्रम अधीक्षक कार्यालय में भेलाटांड़, शक्ति नगर स्थित निर्माणधीन नर्सिंग होम से जुड़ा मामला सामने आया. श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मामले का निष्पादन किया. नर्सिंग होम के मालिक सह डॉक्टर विद्युत गुहा को तीनों श्रमिकों को बकाया राशि का भुगतान करना पड़ा.

     विगत जनवरी में मजदूरों ने की थी शिकायत

श्रम अधीक्षक ने बताया कि रमेश मालाकार, छवि लाल रजवार तथा बबलू कुमार बाउरी ने डाक्टर गुहा के निर्माणधीन नर्सिंग होम में काम किया था. परंतु उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था. विगत 4 जनवरी 2022 को तीनों मजदूरों ने श्रम विभाग में शिकायत की थी. मजदूरों ने शिकायत में कहा था कि उनकी मजदूरी के 27 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

   6 अप्रैल को सुनवाई के बाद भुगतान का आदेश

मामले को समझने के बाद डॉ गुहा को मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत नोटिस जारी किया गया. आज 6 अप्रैल को अंतिम सुनवाई हुई और मामले का निष्पादन कर दिया गया. डॉक्टर गुहा ने तीनों श्रमिकों का बकाया 9-9 हजार रुपए का भुगतान चेक के माध्यम से आज कर दिया है. ज्ञात हो कि एक माह पूर्व होटल केशल के मालिक सह कोयला व्यवसायी एसके सिन्हा उर्फ़ पलटन बाबू के खिलाफ भी श्रम विभाग में शिकायत आ चुकी है. श्रम विभाग के हस्तक्षेप के बाद उन्हें भी मजदूरों को बकाया राशि का भुगतान करना पड़ा था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-the-tendency-to-learn-is-what-makes-us-capable-ddc/">धनबाद

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