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धनबाद : आवास खाली नहीं करने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों से डीवीसी वसूलेगा किराया

पेंशन की राशि से होगी कटौती, बिजली-पानी शुल्क भी लिया जाएगा

Maithan :डीवीसी प्रबंधन अपने वैसे कर्मियों से सामान्य से 25 गुणा अधिक आवास का किराया वसूल करेगा, जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी आवास पर कब्जा जमाये हुए हैं. इस संबंध में डीवीसी के निदेशक (ईएल एंड आर) ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना से वैसे कर्मियों में हड़कंप मच गया है, जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भी वर्षों से डीवीसी के आवासों पर कब्जा जमा रखा है. डीवीसी ने अपने संशोधित नियमों के तहत कहा है कि सेवानिवृत्त होने के बाद चार माह तक कर्मी आवास में रह सकते हैं, इस दौरान कर्मियों को आवास खाली कर देना होगा. आवास खाली नहीं करने की स्थिति में प्रथम छह माह तक सामान्य से 15 गुणा, छह माह के बाद 20 गुणा एवं 12 माह के बाद 25 गुणा अधिक किराया वसूल किया जाएगा. ये राशि सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया राशि से वसूल की जाएगी. सेवानिवृत्त कर्मियों का डीवीसी के पास कोई बकाया राशि जमा नहीं होने की स्थिति में उनकी पेंशन से आवास किराया की राशि से कटौती की जाएगी. इसके अलावा डीवीसी ने अधिसूचना में कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मियों के आवास में निवास के दौरान आवासों में कुछ क्षति हुई है तो क्षतिपूर्ति राशि भी वसूल की जाएगी. बिजली, पानी का भी शुल्क वसूलने का निर्देश है. इस संबंध में सेवानिवृत्त कर्मियों व पेंशनरों कहा कि एक तरफ डीवीसी अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को आवास लीज पर देने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आवासों का 25 गुणा अधिक किराया वसूलने का निर्देश जारी कर रहा है. यह समझ से परे है. पेंशनरों ने कहा कि जल्द ही बैठक कर इस मुद्दे पर निर्णय लेंगे. [wpse_comments_template]

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