Dhanbad : राशान कार्डधारियों को 31 मार्च तक अपने राशन कार्ड का E-KYC कराना अनिवार्य है. धनबाद जिला आपूर्ति विभाग ने इसके प्रति लोगों को जागरूकत करने के लिए मंगलवार को जागरूकता रथ रवाना किया. डीसी माधवी मिश्रा ने समाहरणालय परिवर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. डीसी ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अच्छादित सभी लाभुकों को ई-केवाईसी करना अनिवार्य है. इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है.
जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों का भ्रमण कर ई-केवाईसी के लिए छुटे हुए लाभुकों को जागरूक करेगा. साथ ही उन्हें झारखंड सरकार विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी जानकारी देगा. एडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीला कार्डधारकों को हर महीने निःशुल्क 35 किलोग्राम अनाज, गुलाबी कार्डधारकों को 5 किलो प्रति सदस्य की दर से अनाज, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा कार्डधारकों को 5 किलो प्रति सदस्य की दर से अनाज, मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी व हरा कार्ड धारकों को एक किलो नमक, मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत पीला, गुलाबी व हरा कार्ड धारकों को एक किलो दाल का नि:शुल्क वितरण किया जाता है. वहीं, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत 10 रुपए की दर से एक साड़ी व एक धोती या लूंगी हर 6 महीने पर दी जाती है. पीला कार्ड धारकों को एक किलो चीनी अनुदानित दर पर दी जाती है.
जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने कहा कि सभी लाभुक यह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न प्राप्त करने के समय खाद्यान्न वेइंग मशीन पर रखा हुआ हो. साथ ही ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद बिप की आवाज आने के बाद पर्ची प्राप्त करने के बाद ही खाद्यान्न प्राप्त करें.
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