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धनबाद : आय से अधिक संपत्ति रखने में ईसीएल का क्लर्क दोषी, सजा पर फैसला 14 को

Dhanbad : आय से अधिक संपत्ति रखने के 16 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने राजमहल कोलियरी इसीएल, देवघर में पदस्थापित हाजिरी कलर्क परेश चंद्र गुप्ता को 7 जून को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई 14 जून को होगी. इस मामले में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने 2007 में प्राथमिकी दर्ज की थी. अनुसंधान के बाद सीबीआई ने यह दावा किया था कि परेश चंद्र गुप्ता ने 1 जनवरी 1995 से 2007 के दौरान 43 लाख 58 हजार अर्जित किए. जबकि उनका कुल खर्च 18 लाख 95 हजार था. सीबीआई ने 25 लाख रुपए के बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। सीबीआई की ओर से वरीय अभियोजक चंदन कुमार सिंह ने 26 गवाहों का परीक्षण कराया था जबकि बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाहों का परीक्षण किया गया था।

नीरज हत्याकांड में संजीव सिंह के आवेदन पर हुई सुनवाई

धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर सीसीटीवी फुटेज मंगाने की याचिका पर अदालत में 7 जून को सुनवाई हुई. संजीव की ओर से अधिवक्ता मो जावेद ने कहा कि अभियोजन ने यह दावा किया है कि घटना के दिन 21 मार्च 2017 को गुरुकृपा शोरूम के समीप पिंटू सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर संजीव सिंह हथियार लेकर जा रहे थे. शोरूम के समीप ही उन्होंने अभिषेक सिंह को रोक कर कहा था कि तुम्हारे भाई को हम लोगों ने मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है. अभिषेक के इस कथन के बाद पुलिस ने गुरुकृपा शोरूम के पास से उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया था.  अभियोजन अदालत के सामने उन सभी साक्ष्यों को लाने के लिए बाध्य है, जो उसकी मदद करता हो अथवा नहीं। परंतु जानबूझकर उसे अदालत के सामने नहीं लाया जा रहा है. इसका विरोध अपर लोक अभियोजक कुलदीप ने करते हुए कहा कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त नहीं किया था. लिहाजा उसे अदालत में लाने का कोई औचित्य ही नहीं है। 22 मई को संजीव सिंह ने अदालत में आवेदन दायर कर गुरुकृपा शोरूम के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज को अदालत में मंगाने की प्रार्थना की थी। यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-patient-suffering-in-emergency-department-doctor-absent/">धनबाद

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