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धनबाद: विमल हत्याकांड में एक ही परिवार के पांच आरोपी दोषी करार

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) रास्ते में गोबर फेंकने के विवाद पर 50 वर्षीय विमल की कुल्हाड़ी से हत्या कर देने के पांच आरोपियों को आज 25 फरवरी शनिवार को अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत नामजद आरोपी मंगल विहार कॉलोनी निवासी सुदामा यादव ,राकेश कुमार यादव, राजेश कुमार यादव, विकास कुमार यादव एवं रूपेश कुमार यादव की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है. प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई संतोष यादव की लिखित शिकायत पर धनबाद थाने में 1 जून 2021 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 31 मई 21 की सुबह साढे सात बजे विमल यादव दूध बेचने गया था. 8बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे फोन कर बताया कि उसका भाई घायल अवस्था में मंगल विहार कॉलोनी के नाला में गिरा हुआ है. प्राथमिकी में आरोप है कि मंगल विहार कॉलोनी निवासी उपरोक्त आरोपी ने उनके बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर भाग गए. हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बगल के ही बाउंड्री वाल में फेंक दी, जिसे बाद में रुपेश यादव के निशानदेही पर बरामद किया गया था. सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं सुदामा यादव पिता जबकि सभी उनके पुत्र हैं.

  दहेज हत्या का आरोपी राजू दोषी करार

धनबाद : एक लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जलाकर मार देने के आरोपी पंचेत कल्याणपुर निवासी राजू कर्मकार को आज अदालत ने दोषी करार दिया है. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है. मृतका मोसना कर्मकार की राजू के साथ 27 मार्च 15 को शादी हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही उसे ₹100000 दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. आरोप है कि दहेज की रकम नहीं देने पर 14 नवंबर 15 को किरासन तेल डालकर उसे जला कर मार दिया गया था. मृतका के भाई वामापद कर्मकार की शिकायत पर चिरकुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

   प्रिंस के भाई गॉडविन, बंटी की जमानत अर्जी पर केस डायरी तलब

धनबाद :  आरोपी स्वघोषित छोटे सरकार के भाई गोडविन खान एवं बंटी खान की जमानत की अर्जी पर शनिवार 25 फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट की दलील सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है. प्राथमिकी फहीम के पुत्र जफर खान उर्फ शहजादे खान की लिखित शिकायत पर 3 नवंबर 21 को बैंकमोड थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 2 नवंबर 21 के 2:53 बजे शहजादे के मोबाइल पर फोन आया. फोन करने वाले ने अपना नाम प्रिंस खान बताया और धमकी दी कि लाला खान के मरने के बाद  जमीन पर तुम लोग काम करेगा तो रंगदारी देना होगाअथवा जहां भी काम करेगा वहां बम गोली चलेगा. धमकी दी कि रंगदारी नहीं देने पर जान से मार दूंगा. [wpse_comments_template]

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