अभियुक्त भागा बांध बस्ती का रहने वाला व पेशे से है ड्राइवर
Dhanbad: नाबालिग लड़की से दुराचार का प्रयास करने के आरोपी गप्पू मियां को अदालत ने पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने गप्पू को 16 अगस्त को दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की थी. आरोपी पुटकी थाना क्षेत्र के भागा बांध बस्ती का रहने वाला है तथा पेशे से ड्राइवर बताया जाता है. अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता की मामी ने 10 अप्रैल 2018 को पुटकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप लगाया गया था कि 9 अप्रैल 18 की शाम 7:30 बजे जब पीड़िता घर के आंगन में बने शौचालय में शौच को गई थी, उसी समय घात लगाकर बैठे गप्पू मियां एवं उसके सहयोगी ने नाबालिग पीड़िता को मुंह दबाकर आंगन से बाहर ले गया. उसे खेत में ले जाकर मारपीट की व दुष्कर्म का प्रयास किया. पीड़िता के शोर मचाने पर परिवार के लोग खेत की ओर दौड़े तो दोनों दोनों वहां से भाग गए. अनुसंधान के दौरान गप्पू मियां के सहयोगी को जूविनाइल घोषित किया गया. पुलिस ने 13 जून 2018 को अदालत में गप्पू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने 12 सितंबर 2018 को आरोप का गठन किया. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई थी. अभियुक्त जमानत पर जेल से बाहर था. [wpse_comments_template]
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