Dhanbad : आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र सनातन मरांडी ने 24 अगस्त को धनबाद (Dhanbad) कोर्ट में सरेंडर कर दिया. एमपी एमएलए कोर्ट की न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए एक हजार रुपया जुर्माना अदा करने की शर्त पर सनातन मरांडी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने सनातन मरांडी के विरुद्ध कुर्की-जब्ती का वारंट जारी किया था. वर्ष 2005 में गांडेय विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए समाचारपत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व समर्थकों की ओर से विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए थे. गांडेय के तत्कालीन बीडीओ उदयकांत पाठक ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए गांडेय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. यह मामला उसी से जुड़ा है. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-arup-chatterjees-wife-and-manager-rai-not-relieved-from-court-records-summoned/">धनबाद
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धनबाद : पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल के पुत्र सनातन का कोर्ट में सरेंडर, मिली सशर्त जमानत
