Dhanbad : जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने के 17 वर्ष पुराने मामले में गांडेय के पूर्व विधायक लक्षमण स्वर्णकार ने एक सितंबर को अदालत में सरेंडर किया. अधिवक्ता सुबोध कुमार की दलील सुनने के बाद एमपी-एमएलए के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने एक हजार रुपया जुर्माना अदा करने की शर्त पर लक्षमण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. जमानत अर्जी का विरोध सहायक लोक अभियोजक हरेश राम ने किया. वर्ष 2005 में गांडेय विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए समाचार पत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी व समर्थकों के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए थे. गांडेय के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी उदयकांत पाठक ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए गांडेय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में शोभा यादव, शाहनवाज, दुर्गा, नरेश वर्मा, जैनुल अंसारी ,चंद्रशेखर सिंह, सतीश केड़िया, झामुमो के प्रत्याशी सालखन सोरेन, माले के प्रत्याशी राजेश कुमार, आजसू प्रत्याशी सनातन मरांडी, राजद प्रत्याशी सरफराज अहमद एवं भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण स्वर्णकार नामजद आरोपी थे.
नीरज हत्याकांड में रिंकू सिंह की पेशी
पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में शूटर सप्लाई करने के आरोप मे जेल मे बंद मुन्ना बजरंगी का खास रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधिश अखिलेश कुमार की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.
एकलव्य सिंह मामले में गवाह पेश करने का आदेश
रंगदारी के लिए इंजीनियर का अपहरण व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले के आरोपी धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह और उनके प्रतिनिधि राज आनंद सिंह के मामले के सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान एक्लव्य सिंह, राजआनंद सिंह हाजिर नहीं थे. अभियोजन ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. यह भी पढ़ें :
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