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धनबाद : नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को चार वर्ष की कैद की सजा

 Dhanbad: नाबालिग के साथ छेड़खानी के एक मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने टुंडी निवासी हरे राम कुमार उर्फ हरे राम ठाकुर को चार वर्ष की कैद एवं तीन हजार पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है, विगत 3 जून को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अदालत ने मामले के अन्य आरोपी बलराम ठाकुर, शिवम कुमार, जयराम ठाकुर, रितेश ठाकुर को रिहा करने का आदेश दिया. प्राथमिकी पीड़िता कीमाता के शिकायत पर टुंडी थाने में 18 फरवरी 21 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 16 फरवरी 21 के दोपहर में पीड़िता स्कूल से वापस घर आ रही थी कि रास्ते में आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की और धमकी दी थी कि यदि कहीं बोला तो जान से मार कर फेंक देंगे. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 15 अक्टूबर 21 को पांचों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 2 मार्च 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने 4 गवाहों का परीक्षण कराया था।

 ऋतिक ने मेरे सीने में मारी गोली : इकबाल

धनबाद : नन्हे हत्याकांड के गवाह बबलू खान उर्फ गोलू की गोली मारकर हत्या कर देने एवं फहीम खान के पुत्र इकबाल को जख्मी कर देने के मामले में सोमवार को धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह के आदेश पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडे की अदालत में इकबाल ने बयान में बताया कि गोपी का साला रितिक ने उसे सीने में गोली मारी है. जब उसे गोली मारी गई तो वहां तीन-चार और लोग थे, जो आरा मोड़ से ही उसकी रेकी कर रहे थे. बयान में कहा कि 3 मई 23 को 9:00 बजे मोहम्मद आजम, शाहिद रजा उर्फ डाकू,  जमीन की बात करने का बहाना बनाकर उसके पास आरा मोड आए. बोला कि जमीन के बारे में बातचीत करना है. यहां बात नहीं हो पाएगी. मंदिर ग्राउंड चलो. इकबाल उसके साथ ढोलू एवं जावेद खान उर्फ सोनू पिता मंसूर खान के साथ ग्राउंड गया. ग्राउंड पहुंचने के पांच मिनट बाद ही अपाचे मोटरसाइकिल पर दो लड़के आए. मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का काला रंग का शर्ट पहने हुए था. उसके पीछे सीट पर अरशद उर्फ रितिक जो गोपी का साला है, बैठा हुआ था. ऋतिक ने बाइक पर बैठे बैठे इकबाल के सीने में गोली मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया. जावेद खान उर्फ सोनू तथा नसीम उर्फ ढोलू दोनों ने मिलकर रितिक की कमर पकड़ ली. तभी काला शर्ट पहने लड़के ने ढोलू के चेहरे में गोली मार दी. दोनों ने कुल चार पांच राउंड गोली चलाई और वहां से भाग गए.

सुशांतो हत्याकांड में  गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद: फारवर्ड ब्लॉक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई  सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 5 अक्टूबर 2002 को सुशांतो अपने भाई संजय व कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी, जबकि प्रदीप तुरी एवं गणेश स्वर्णकार घायल हो गए थे. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. [wpse_comments_template]

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