धनबाद : गैर इरादतन हत्या के आरोपी को चार वर्ष की कैद

Dhanbad : जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रजनीकांत पाठक की अदालत ने बुधवार को तीन वर्ष पुराने हत्याकांड की सुनवाई करते हुए आरोपी रियाज अंसारी उर्फ रियाज गद्दी को गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. आरोपी को तत्काल न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. उसके खिलाफ मृत सिकंदर अंसारी की पत्नी रुकसाना खातून ने झरिया थाना में 14 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोपी झरिया थाना क्षेत्र के फुलारी बाग इंदिरा चौक का रहने वाला बताया जाता है. प्राथमिकी के अनुसार 14 सितंबर 2020 को सिकंदर अंसारी नशे की हालत में था व बागान से सब्जी काट कर घर लौट रहा था. रास्ते में उसका विवाद पड़ोसी रियाज अंसारी से हो गया. रियाज ने सिकंदर अंसारी को जमीन पर पटक दिया तथा लात घूसा से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसे इलाज हेतु पीएमसीएच ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में 19 अक्टूबर 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई थी.
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