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धनबाद: सहारा इंडिया के चेयरमैन सहित निदशकों पर धोखाधड़ी व गबन का मुकदमा

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) धनबाद चिरकुंडा के भोले भाले लोगों से 135 करोड़ 64 लाख 25 हजार 107 रुपये की धोखाधड़ी व गबन का आरोप लगाते हुए मुकदमा न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज कराया है. सिंदरी मोड़ निरसा निवासी जनार्दन मिश्रा की शिकायत पर सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रतो राय ,वाईस चेयरमैन सपना राय, उपनिदेशक ओम प्रकाश श्रीवास्तव नीरज कुमार पाल, कार्यपालक निदेशक देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, निदेशक बी के श्रीवास्तव, जोनल मैनेजर सुंदर झा, रीजनल मैनेजर धनबाद रीजन विकास कुमार, सेक्टर मैनेजर चिरकुंडा बसंत कुमार सिंह के विरुद्ध धोखाधड़ी के जरिये करोड़ों रुपये गबन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है. धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में दायर शिकायतवाद में आरोप लगाया गया है कि सहारा इंडिया कंपनी ने विभिन्न नाम से स्कीम और कंपनी बनाकर चिरकुंडा समेत अन्य जगहों पर अपना व्यापार फैलाया. लोगों को पैसा दुगुना कर देने और अन्य तरह के प्रलोभन देकर करोड़ों रुपये जमा कराए गए. आरोप है कि सिर्फ चिरकुंडा में 135 करोड़ 64 लाख 25 हजार 107 रुपया का निवेश लोगों से कराया गया. विभिन्न स्कीमों में लगाए गए पैसे की मैच्योरिटी तिथि समाप्त हो गई. बावजूद रुपये का भुगतान नहीं हुआ. कई बार सहारा इंडिया को लिखा गया और उनके कार्यालय में जाकर रुपया भुगतान करने की प्रार्थना की गई. परंतु सिर्फ आश्वासन दिया गया, रुपया भुगतान नहीं किया गया. संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले भी सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सेबी, सीबीआई ,झारखंड के मुख्य सचिव, झारखंड डीजीपी, धनबाद डीसी, एसएसपी को आवेदन दिया. परंतु कार्रवाई नहीं की गई.

  नीरज हत्याकांड में सफाई बयान रद्द की प्रार्थना

धनबाद : बहुचर्चित नीरज हत्याकांड की सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. डबलू मिश्रा, संजय सिंह एवं विनोद सिंह की ओर से आवेदन देकर यह प्रार्थना की गई कि धारा 313 के तहत लिए गएउनके बयान को रद्द किया जाए, क्योंकि वह कानून के प्रावधानों के मुताबिक नहीं दर्ज किया गया है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा, मोहम्मद जावेद,  पंकज प्रसाद ने दलील दी कि डब्लू मिश्रा , संजय सिंह विनोद सिंह से धारा 313 के तहत लिए गए बयान में सवाल पूछा गया था कि घटना की तिथि को उन्होंने  फारचुनर गाड़ी पर जिसमें नीरज सिंह व अन्य बैठे थे, फायरिंग की थी जिसमें नीरज सिंह, घोल्टू महतो, अशोक यादव, मुन्ना तिवारी जख्मी हो गए थे और वह मारे गए थे.

संजीव सिंह का नहीं हो सका सफाई बयान दर्ज

धनबाद:  आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह का सफाई बयान मंगलवार को दर्ज नहीं किया जा सका. दरअसल मामले के अन्य आरोपी रुस्तम अंसारी अदालत में उपस्थित नहीं थे, जबकि संजीव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. संजीव फिलवक्त धनबाद जेल में बंद है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने रुस्तम अंसारी को सदेह हाजिर होने का आदेश दिया है. [wpse_comments_template]

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