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धनबाद : सीईओ पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर अमन साहू व नक्सली प्रभात बरी

99 मुकदमों में आरोपी है कुख्यात अमन साहू, प्रभात के खिलाफ 4 मामले

Dhanbad : जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू व नक्सली कमांडर बाबूलाल तूरी उर्फ प्रभात जी उर्फ शंकर को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को एक मामले में बरी करने का आदेश दिया है. दोनों के खिलाफ धनसार इंजीनियरिंग के सीईओ पर फायरिंग करने का आरोप था. लेकिन अभियोजन उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाया. खुद सीईओ ने भी दोनों आरोपियों की टीआईपी में पहचान नहीं की थी. अमन साहू फिलवक्त मेदनीपुर जेल में, जबकि प्रभात रांची के होटवार जेल में बंद है. दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था.अमन साहू के विरुद्ध झारखंड के विभिन्न जिलों में हत्या, रंगदारी, जानलेवा हमला, प्रतिबंधित हथियार रखने, नक्सली गतिविधियों मे शामिल रहने के कुल 99 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि प्रभात के खिलाफ फिलहाल चार मामले हैं. धनसार इंजीनियरिंग में फायरिंग मामले में सीईओ अमरेंद्र नारायण झा की लिखित शिकायत पर बैंक मोड़ थाने में 18 अक्टूबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 अक्टूबर 2015 की सुबह साढ़े नौ बजे सीईओ अपने ड्राइवर के साथ आवास से ऑफिस जाने के लिए निकले थे. धोवाटांड़ में टाटा मोटर्स के समीप वह गाड़ी से उतरकर एक व्यक्ति का इंतजार करने लगे. तभी अज्ञात हमलावरों ने उनके ऊपर गोली चला दी.जान बचाने के लिए जब वह भागने लगे लगे तो हमलावरों ने पीछे से भी गोली चलाई. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 12 मार्च 2016 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 9 मई 2019 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.

पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई पुलिस

इस मामले में पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे पाई. वारदात का कारण लेवी बताया गया था, लेकिन इस बात का साक्ष्य पुलिस नहीं दे पाई. जबकि खुद पीडि़त ने टीआईपी में इनकी पहचान नहीं की. बचाव पक्ष की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-3-trucks-carrying-banned-thai-mangur-fish-seized-in-maithon/">धनबाद

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