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धनबाद : नीरज सिंह हत्याकांड की निचली अदालत में सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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Dhanbad : झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद (Dhanbad)">https://lagatar.in/dhanbad-technocrats-from-62-departments-and-institutions-will-find-solutions-to-476-problems-in-hackathon/">(Dhanbad)

के चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड की निचली आदालत में सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. मामले में मुख्य आरोपी जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि जेल में बंद शूटर शिबू सिंह के आवेदन पर 23 अगस्त को सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने आगामी 19 सितंबर तक राज्य सरकार को इस मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. ज्ञात हो कि शूटर शिबू सिंह उर्फ सागर की ओर से 8 जून 2022 को अदालत में आवेदन देकर 13 गवाहों की गवाही को अभिलेख से हटाने अनुरोध किया किया था, जिसे धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की  अदालत ने  7 जुलाई को खारिज कर दिया था.

दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार,  सजा पर फैसला 24 को

धनबाद : नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में धनबाद कोर्ट में 23 अगस्त को सुनवाई हुई. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी अर्जुन भुइया को दोषी करार दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 24 अगस्त को सुनाएगी. आरोपी अर्जुन भुइयां फिलहाल धनबाद जेल में बंद है. वहीं, मामले के एक अन्य आरोपी राजू मिश्रा को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. बताते चलें कि इस मामले में 16 वर्षीय पीड़िता की मां ने निरसा थाना में 21 मई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें आरोप लगाया था कि 20 मई 2020 की शाम पीड़िता शौच के लिए गई थी. इसी दौरान अर्जुन भुइयां अपने मित्र राजू मिश्रा के साथ वहां पहुंचा और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/private-hospitals-of-dhanbad-owe-the-government-crores-of-rupees-in-ayushman-item/">धनबाद

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