Dhanbad : कतरास निवासी बीसीसीएल के ठेकेदार इजराइल से फोन कर दस लाख रुपया रंगदारी मांगने के मामले में 22 अगस्त को अमन सिंह का सफाई बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज किया गया. अमन सिंह फिलवक्त दुमका जेल में है. कोर्ट को दिए बयान में अमन ने कहा कि वह निर्दोष है. उसे इस मामले में फंसाया गया है. उसने रंगदारी नहीं मांगी. वह बीते 5 वर्षों से जेल में बंद है. धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने उभय पक्षों को बहस करने का निर्देश दिया है.
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महेंद्र सिंह हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा ऊर्फ साकिम दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.दारोगा का वेतन रोकने का आदेश
निरसा थाना के दारोगा रंजीत प्रसाद गुप्ता का वेतन रोकने का आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने एसएसपी धनबाद को दिया है. अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए केस डायरी की मांग की थी. अदालत के आदेश के बावजूद दारोगा द्वारा केस डायरी अदालत को समर्पित नहीं किया गया था. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/case-against-congress-leaders-chidambaram-salman-khurshid-digvijay-dismissed-in-dhanbad-court/">धनबादकोर्ट में कांग्रेस नेता चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय के खिलाफ मुकदमा खारिज [wpse_comments_template]
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