Dhanbad : धनबाद शहर सहित पूरे नगर निगम क्षेत्र में खुले में कचरा फेंकने वालों की अब खैर नहीं है. नगर निगम अब ऐसा करने वालों से सख्ती से निपटेगा. खुले में कचरा फेंकने वालों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. खुले में गंदगी फेंकने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत जुर्माना लगाने का प्रावधान है. नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नगर को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद बनाए रखना है. उन्होंने लोगों से अपील की कि कचरा उचित स्थान पर ही फेंकें और नगर निगम के स्वच्छता प्रयासों में सहयोग करें. यह निर्णय शुक्रवार को निगम कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया. यह बैठक विश्व पर्यावरण दिवस को देखते हुए बुलाई गई थी. बैठक में विभिन्न संस्थान, असर, आशा किरण युवा संस्थान, पर्यावरण मित्र, रेमकी के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित थे.
पार्क में प्लास्टिक बोतल ले जाने पर जमा करनी होगी सुरक्षा राशि
धनबाद नगर निगम द्वारा संचालित बिरसा मुण्डा पार्क, गोल्फ ग्राउण्ड पार्क, बेकार बांध पार्क में प्लास्टिक की बोतल के साथ प्रवेश करने पर प्रति बोतल 50 रुपये की सुरक्षा राशि (टोकन) जमा करनी होगी. यह राशि पार्क से निकलने के समय बोतल को जमा करने पर वापस कर दी जाएगी. नगर आयुक्त ने कहा कि इसका उद्देश्य पार्कों को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाए रखना है. यह भी पढ़ें :
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