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धनबाद: मंडल कारा में बंदियों को दी गई कानून की जानकारी

  Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)  जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा के निर्देश पर  फरवरी माह के दूसरे रविवार 12 फरवरी को लीगल एड डिफेंस काउंसिल की चार सदस्यीय टीम ने धनबाद जेल का दौरा किया. टीम ने जेल में बंद बंदियों की समस्याओं को सुना. वैसे बंदियों की पहचान की, जिनकी ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाला कोई नहीं है. पैरवीकार के अभाव में अदालत में अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं. उन बंदियों की भी जानकारी ली गई, जिन्हें सजा हो चुकी है, परंतु पैसे के अभाव में अन्य कारणों से उनकी अपील ऊपरी अदालत में दाखिल नहीं हुई है. अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार निताशा बारला ने बताया कि टीम को मंडल कारा में पांच ऐसे बंदी मिले, जिनकी ओर से अदालत में पैरवी करने वाला कोई नहीं है. उनके घर के लोग भी उनसे मिलने जेल नहीं आ रहे. टीम ने बंदियों को हर संभव निशुल्क कानूनी सुविधा देने का आश्वासन दिया. टीम में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल अजय कुमार भट्ट ,सहायक लीगल डिफेंस काउंसिल सुमन कुमार ठाकुर, निरज गोयल शामिल थे. बताया गया कि कारागार में बंदियों एवं उनके परिवारों का अधिकारों का संरक्षण हो सके इसके लिए झालसा द्वारा कर्तव्य परियोजना चलाई जा रही है. बंदियों के परिवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनकी पात्रता के अनुसार दिलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपनी अहम भूमिका अदा कर रही है. [wpse_comments_template]

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