Search

 
 
 

धनबाद :  4 अप्रैल तक लाइसेंसी आर्म्स थाना में जमा कराने का निर्देश

 
Dhanbad : धनबाद की डीसी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने सभी थाना प्रभारियों को चार अप्रैल तक अपने-अपने क्षेत्र के लाइसेंसी आर्म्स धारकों के आर्म्स का सत्यापन कर आर्म्स को थाना में जमा करने का निर्देश दिया है. साथ ही जिले में रहने वाले वैसे लाइसेंसधारी जिनके पास जिला या राज्य से निर्गत लाइसेंस के आधार पर शस्त्र है वे भी 4 अप्रैल तक अपने-अपने आर्म्स स्थानीय थाना में सत्यापन कराकर जमा कराएं. उपायुक्त ने जारी निर्देश में कहा है  कि चार अप्रैल तक लाइसेंसी आर्म्स को स्थानीय थाना में जाम नहीं किए जाने की स्थिति में शस्त्र अधिनियम 1959 व 2016 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अन्य जिला एवं राज्य से निर्गत आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने के लिए उनके अनुज्ञापन पदाधिकारी को पत्र भेजा जाएगा. उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिले के सभी बैंक, सीएमआरआई, सीएमआईएफआर, बीसीसीएल, टाटा स्टील जामाडोबा व अन्य संस्थान सुरक्षा के दृष्टिकोण से आर्म्स को थाना में जमा करने से मुक्त रहेंगे. लोकसभा चुनाव के बाद सभी लाइसेंस धारियों को उनके शस्त्र वापस कर दिए जाएंगे. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-gangster-aman-sahu-and-naxalite-prabhat-acquitted-in-the-case-of-firing-on-ceo/">धनबाद

: सीईओ पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर अमन साहू व नक्सली प्रभात बरी
[wpse_comments_template]  
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही