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धनबाद: 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन देना होगा अनिवार्य

Dhanbad: कोयला नगर स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कम्यूनिटी हॉल में शुक्रवार 10 फरवरी को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 के अनुपालन के लिए कार्यशाला एवं निबंधन शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में नियमावली से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई. नियमावली के क्रियान्वयन एवं प्रगति पर भी चर्चा की गई. अधिनियम के अंतर्गत नियोजक की परिभाषा में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है. नियोक्ता द्वारा अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए गए, जिसका आनन्द कुमार, नियोजन पदाधिकारी धनबाद एवं संतोष कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी -सह- नोडल पदाधिकारी, बोकारो थर्मल द्वारा उत्तर दिया गया. शिविर में 50 आउटसोर्सिंग एजेंसी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के प्रतिनिधि इस कार्यशाला में उपस्थित नहीं हो सके, उनका निबंधन कराने का बीसीसीएल ने आश्वासन दिया. अधिनियम लागू होने के बाद राज्य के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता (अधिनियम में परिभाषित) द्वारा 40,000 रुपये (चालीस हजार रुपये) से अधिक या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अधिसीमा मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरान्त उत्पन्न कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करना अनिवार्य होगा. अधिनियम व नियम का विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था जिसे सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, पर लागू होगा. इसमें केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रम शामिल नहीं होंगे.  केन्द्र अथवा राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों, उपक्रमों में बाह्य स्रोत से सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे. प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं के पोर्टल (उद्देश्य के क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड रोजगार पोर्टल) पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा एवं 40,000/- (चालीस हजार रुपये) तक कुल वेतन, पारिश्रमिक या मेहनताना पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी का भी तीन महीने के अंदर उक्त पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य रूप से करना होगा.  साथ ही स्थानीय उम्मीदवारों को भी इस अधिनियम  के अधीन लाभों के उपभोग हेतु स्वयं को अभिहित पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा. अधिनियम , नियम के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति  का भी प्रावधान है. कार्यशाला में संतोष कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी, बोकारो थर्मल -सह- नोडल पदाधिकारी, धनबाद, आनन्द कुमार, नियोजन पदाधिकारी धनबाद, पीवीकेआर मल्लिकार्जुन, वरीय सलाहकार (कार्मिक) बीसीसीएल, विद्युत साहा, महाप्रबंधक (पी एंड आईआर), सरोज कुमार पांडे, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक), नीरज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिकारी कार्मिक सहित अन्य लोग उपस्थित थे. [wpse_comments_template]

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