Search

 
 
 

धनबाद : संजीव के इलाज के मामले में जेल अधीक्षक ने कोर्ट को भेजी रिपोर्ट

 

कहा-जेल आईजी ने नहीं दी है अब तक अनुमति

Dhanbad: पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल में बंद संजीव सिंह के इलाज को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी रस्साकशी में मंगलवार 22 अगस्त को एक नया मोड़ आ गया है. धनबाद मंडल कारा अधीक्षक ने आज अदालत को पत्र भेज कर कहा है कि जेल आईजी से संजीव सिंह को एम्स दिल्ली ले जाने की अनुमति अब तक नहीं मिली है. पत्र में जेल अधीक्षक ने कहा  है कि अदालत का आदेश पारित होने के दिन ही 16 अगस्त को उसने जेल आईजी को पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी. अनुमति मिलने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाएगा. अदालत द्वारा कल ही जेल अधीक्षक को अविलंब रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया था. संजीव सिंह के अधिवक्ता ने जेल प्रशासन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए आवेदन दाखिल किया था. जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि अदालत ने संजीव सिंह को तत्काल दिल्ली एम्स भेजने का निर्देश दिया, परंतु जेल प्रशासन ने अब तक उनको रांची स्थित रिम्स में रखा है जहां, दी जाने वाली दवा उपलब्ध ही नहीं है.

  डब्लू मिश्रा के आवेदन पर सुनवाई 23 को

डब्लू मिश्रा ने अदालत को बंदी आवेदन पत्र भेजकर अपने ससुर के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने की इजाजत मांगी है. अदालत को भेजे गए बंदी आवेदन पत्र में डब्लू मिश्रा द्वारा कहां गया है कि उसके ससुर वीरेंद्र गिरी की मृत्यु आज अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है.  पार्थिव शरीर सराय ढेला स्थित आवास में ले जाया जाएगा. डब्लू मिश्रा के आवेदन पर अदालत में कल सुनवाई हो सकती है.

  गैंग के सदस्य फैसल की जमानत अर्जी खारिज

धनबाद : गैंग्स ऑफ़ वासेपुर के सदस्य फैसल खान की जमानत अर्जी मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दी है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत में आज अर्जी पर सुनवाई हुई. फैसल खान 3 जुलाई 2023 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. इसी मामले में पुलिस ने कल गैंग के दूसरे सदस्य लक्की खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आरोपियों के खिलाफ बैंक मोड़ थाना में अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज है. फैसल खान इस मामले का अप्राथमिक कि अभियुक्त है. गिरफ्तार आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान में उसका नाम आया था. [wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही