सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मिली जमानत
Dhanbad : 3.30 करोड रुपये के कंप्यूटर खरीद घोटाले में शुक्रवार 28 जुलाई को सीएमपीएफ के ज्वांइट कमिश्नर उमेश कुमार कमल ने सरेंडर किया. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उमेश कुमार कमल को 2 अगस्त तक जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. दरअसल कमिश्नर ने अग्रिम जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली थी. सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई 23 को आदेश पारित करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर उमेश की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी तथा उन्हें यह स्वतंत्रता दी थी कि वह इस बीच निचली अदालत में सरेंडर कर औपबंधिक जमानत प्राप्त कर सकते हैं. संजीव देंगे निचली अदालत के आदेश को चुनौती
धनबाद : नीरज हत्याकांड में जेल में बंद भाजपा के पूर्व झरिया विधायक संजीव सिंह निचली अदालत द्वारा पारित 15 जुलाई 23 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. शुक्रवार को संजीव की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में आवेदन देकर कहा कि 15 जुलाई 23 को अदालत ने संजीव सिंह को इलाज के लिए रिम्स भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु के अलावा अन्य कई आवेदन दिए थे, जिन्हें खारिज किया गया था. उन सभी आदेशों को वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे. अधिवक्ता जावेद ने अदालत से प्रार्थना की कि हाईकोर्ट का आदेश आने तक इस मामले में कोई आदेश न पारित किया जाए. लोक अदालत में 51 विवादों का हुआ निपटारा
धनबाद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा के निर्देश पर शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया. यह जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश सह प्रभारी सचिव डालसा ऐंजोलिना जॅान ने बताया कि विवादों के निपटारे के लिए लोक अदालत में कुल 12 बेंचो का गठन किया गया था, जिसमे 51 वादों का निपटारा किया गया. इस बीच 2 लाख 59 हजार 2 सौ 97 रुपये की रिकवरी की गई. [wpse_comments_template]
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