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धनबाद:  ऑटो चोरी में लखन, राहुल को तीन वर्ष कैद, दस हजार रुपये जुर्माना

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) जज उत्तम आनंद की हत्या में इस्तेमाल किए गए ऑटो की चोरी के मुकदमे में मंगलवार 25 अप्रैल को सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार विमलेंदू की दलील सुनने के बाद आरोपी लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा को तीन तीन वर्ष की कैद एवं पांच पांच हजार रुपए जुर्माना के साथ साक्ष्य छुपाने के आरोप में 9 माह की कैद एवं पांच पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जज उत्तम आनंद की मौत 28 जुलाई 21 की सुबह हुई थी. वह घर से सुबह की सैर पर निकले थे. धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 5: 8 मिनट पर एक ऑटो ने धक्का मार दिया. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. घटना का सीसीटीवी फुटेज देखने से प्रतीत हुआ कि यह हादसा नहीं है. जज को जानबूझकर धक्का मारा गया. इस घटना का सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को सौंप दी गई थी. 6 अगस्त 22 को हत्या मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में दर्ज तीसरी एफआईआर मोबाइल चोरी के मामले की सुनवाई अभी लंबित है. [wpse_comments_template]

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