अदालत ने तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में किया बरी
Dhanbad : जोड़ापोखर के रंजीत सिंह ऊर्फ पग्गी हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी भौंरा निवासी सनन प्रसाद वर्मा व जोड़ापोखर के स्वर्ण कमल सिंह ऊर्फ स्वर्ण कमल सेन को उम्रकैद व 22 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है. अदालत ने 16 अक्वटूबर को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी करार दिया था, जबक अन्य 3 आरोपियों अभिषेक सिंह उर्फ बग्गा, अनिकेत कुमार व सूरज कुमार माली उर्फ नंदन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.
घटना के बाद मृतक पग्गी सिंह के भाई अमित कुमार उर्फ हनी सिंह के बयान पर जोड़ापोखर थाने में 7 जनवरी 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक एक दिन पहले यानी 6 जनवरी 2021 की रात करीब 8:00 बजे रणजीत सिंह सामान खरीदने फुसबंगला चौक गया था. तभी बाइक से आए तीन बदमाशों ने रणजीत सिंह को गोली मार दी थी.सूचना मिलने पर रंजीत का भाई अमित फुसबांग्ला चौक पहुंचा, तो देखा कि रंजीत सिंह खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा है. आसपास के लोगों के सहयोग से उसे एसएनएमएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्य घोषित कर दिया था. पुलिस के अनुसंधान में पता चला कि गोली मारने के बाद आरोपी सनन वर्मा व स्वर्ण कमल सिंह हथियार लहराते हुए भाग रहे थे. इसी दौरान झरिया के समीप एक मोटरसाइकिल से टकराकर दोनों गिर गए थे.स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस सौंप दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने 11 गवाहों का परीक्षण कराया.
यह भी पढ़ें : धनबाद : तोपचांची में ट्रक के धक्के से स्कूटी सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी