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धनबाद: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी ढोलन व भास्कर हाजरा को उम्रकैद

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) तेरह वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी फूफवाडीह बरवाअड्डा निवासी ढोलन प्रसाद हाजरा उर्फ शर्मा उर्फ अंकित एवं भास्कर हाजरा को धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने उम्रकैद एवं दस-दस हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है. अदालत ने उसे बुधवार को दोषी करार दिया था तथा सजा पर सुनवाई के लिए गुरुवार 23 मार्च की तारीख तय की थी.प्राथमिकी पीड़िता के भाई के शिकायत पर बरवाअड्डा थाना मे दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 26 अगस्त 22 को पीड़िता शौच के लिए घर के पीछे झाड़ी में गई थी. उसी समय पहले से घात लगाए बैठे दोनों आरोपियों ने उसे पकड़ लिया व मुंह दबाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया.   पुलिस ने 27 अक्टूबर 22 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 5 नवंबर 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने 8 गवाहों का परीक्षण कराया था.

   नीरज हत्याकांड में बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने का आदेश

धनबाद :  पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत अन्य की हत्या के मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, अमन सिंह सागर सिंह कुर्बान अली चंदन सिंह द्वारा चौदह मार्च 23 को दायर   प्रेस   संवाददाताओं और संजीव सिंह की ओर से ट्रैफिक डीएसपी को गवाही हेतु बुलाने की याचिका निष्पादित कर दी तथा बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि संजीव सिंह की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए कहा था कि न तो ट्रैफिक डीएसपी और न ही विभिन्न प्रेस के संवादाता उनके कंट्रोल में है जो उनके कहने पर गवाही देने के लिए अदालत में आ जाएं. लिहाजा बिना अदालत के आदेश के उन्हें बचाव पक्ष अपने स्तर से गवाही के लिए नहीं लाया जा सकता. संजीव सिंह ने 14 मार्च 23 को आवेदन दायर कर कहा था कि पुलिस ने अभियुक्तों के चेहरे का स्कैच बनाया था और उसे प्रेस को दिया था, जिसे अखबारों ने 29 मार्च 17 को प्रकाशित किया था. इसलिए संवाददाताओं को गवाही के लिए बुलाया जाए. संजीव की ओर से कहा गया था कि वारदात के समय स्टील गेट पर ट्रैफिक पुलिस के जवान ड्यूटी पर थे. लिहाजा ट्रैफिक डीएसपी को गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाए. दूसरी अमन सिंह की ओर से अधिवक्ता कुमार मनीष ने दलील देते हुए कहा था कि उसकी गिरफ्तारी जब हुई तो उसकी तस्वीर सभी अखबारों में 4 मई 17 प्रकाशित हुई थी. जेल में उसकी पहचान परेड करा दी गई थी. आरोपी सागर सिंह, चंदन सिंह, की ओर से अधिवक्ता पंकज प्रसाद एवं कुर्बान अली की ओर से अधिवक्ता के के तिवारी ने कहा था कि 24 जून 2017, 10 जुलाई 2017 ,18 जुलाई 2017, 23 जुलाई 2017 एवं 24 जुलाई 2017 को विभिन्न अखबारों में उन दोनों की तस्वीरें छपी थी, जिसके बाद उनकी भी पहचान परेड कराई गई थी. इसलिए अखबार के संवाददाताओं को गवाही के लिए बुलाया जाए. 21 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश के लिए फैसले की तारीख 23 मार्च तय की थी. सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया.

  लाला हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद:  जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के मामले में गुरुवार को अभियोजन ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की हत्या 12 मई 21 को दोपहर करीब 3 बजे गोली मारकर की गई थी. पप्पू पाचक के भाई मिस्टर खान , राजू झारी एवं अजीज नगर के दानिश खान और वासेपुर के डबलू खान को भी नामजद आरोपित बनाया गया था. [wpse_comments_template]

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