धनबाद: शाहिद हत्याकांड के दोषी गुल्लू को उम्रकैद, 7 हजार रुपये जुर्माना
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) डोमगढ सिंदरी निवासी पांच वर्षीय बालक शाहिद खान की हत्या के मामले में आज 3 मार्च शुक्रवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी डोमगढ सिंदरी निवासी गुल्लू रेडी को उम्रकैद एवं पांच हजार रुपये व साक्ष्य छुपाने के जुर्म मे पांच वर्ष कैद एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. इसके पहले बुधवार को अदालत ने गुल्लू को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी मृतक की सौतेली मां मालती देवी के फर्दबयान पर प्रीति देवी के खिलाफ दर्ज की गई थी. 12 नवंबर 2020 को शाहिद हनुमान मंदिर के पास खेल रहा था, फिर वापस नहीं आया. खोजने का काफी प्रयास किया गया. तभी प्रीति देवी उसे तांत्रिक के पास ले गई. उसके बाद भी लाउडस्पीकर से बच्चे की गुमशुदगी के विषय में जगह-जगह प्रचार किया गया, परंतु बच्चा नहीं मिला. 18 नवंबर 2020 को अंधा स्कूल के समीप बच्चे के शरीर का कंकाल मिला. शव के पास ही बच्चे का जींस पैंट था, जिसे देखकर मालती ने बच्चे की पहचान की. मालती ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाली प्रीति देवी से पूर्व में झगड़ा हुआ था. उसीने उनके बेटे की हत्या कर दी है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 नवंबर 20 को गुल्लू रेड्डी को गिरफ्तार किया, जिसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया कि घटना के दिन जिस बच्चे के साथ शाहिद खेल रहा था, उसने गुल्लू रेड्डी को शाहिद को बुलाकर जंगल की ओर ले जाते देखा था. पुलिस ने उसके विरुद्ध 17 फरवरी 21 को आरोप पत्र दायर कर दिया. 17 फरवरी 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई हुई शुरू हुई थी. अभियोजन ने कुल 9 गवाहों का परीक्षण कराया था.

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