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धनबाद: शाहिद हत्याकांड के दोषी गुल्लू को उम्रकैद, 7 हजार रुपये जुर्माना

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)  डोमगढ सिंदरी निवासी पांच वर्षीय बालक शाहिद खान की हत्या के मामले में आज 3 मार्च शुक्रवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी डोमगढ सिंदरी निवासी गुल्लू रेडी को उम्रकैद एवं पांच हजार रुपये व  साक्ष्य छुपाने के जुर्म मे पांच वर्ष कैद एवं दो हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. इसके पहले बुधवार को अदालत ने गुल्लू को दोषी करार दिया था. प्राथमिकी मृतक की सौतेली मां मालती देवी के फर्दबयान पर प्रीति देवी के खिलाफ दर्ज की गई थी. 12 नवंबर 2020 को शाहिद हनुमान मंदिर के पास खेल रहा था, फिर वापस नहीं आया. खोजने का काफी प्रयास किया गया. तभी प्रीति देवी उसे तांत्रिक के पास ले गई. उसके बाद भी लाउडस्पीकर से बच्चे की गुमशुदगी के विषय में जगह-जगह प्रचार किया गया, परंतु बच्चा नहीं मिला. 18 नवंबर 2020 को अंधा स्कूल के समीप बच्चे के शरीर का कंकाल मिला. शव के पास ही बच्चे का जींस पैंट था, जिसे देखकर मालती ने बच्चे की पहचान की. मालती ने आरोप लगाया कि उसके पड़ोस में रहने वाली प्रीति देवी से पूर्व में झगड़ा हुआ था. उसीने उनके बेटे की हत्या कर दी है. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 23 नवंबर 20 को गुल्लू रेड्डी को गिरफ्तार किया, जिसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया कि घटना के दिन जिस बच्चे के साथ शाहिद खेल रहा था, उसने गुल्लू रेड्डी को शाहिद को बुलाकर जंगल की ओर ले जाते देखा था. पुलिस ने उसके विरुद्ध 17 फरवरी 21 को आरोप पत्र दायर कर दिया. 17 फरवरी 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई हुई शुरू हुई थी. अभियोजन ने कुल 9 गवाहों का परीक्षण कराया था.

  नीरज हत्याकांड में संजीव की याचिका पर आदेश 

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों के हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. आरोपी संजीव सिंह की ओर से दायर आवेदन को अदालत ने पर्यवेक्षण के साथ निष्पादित कर दिया. गुरुवार को संजीव के आवेदन पर अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए कहा था कि घटना की तारीख ,स्थान व समय पर स्टील गेट पर ट्रैफिक पुलिस के छह जवान तैनात थे, जिन्हें अभियोजन ने गवाह के रूप में इस मामले में पेश नहीं किया. सुनवाई के दौरान झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह,  धनजी सिंह,डब्लू ,मिश्रा,संजय सिंह, पींटू सिंह शूटर अमन सिंह, शिबू उर्फ सागर, सोनू उर्फ कुर्बान, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन एवं मास्टरमाइंड पंकज सिंह को अदालत मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया.

  जयमंगल की जमानत अर्जी पर सुनवाई

धनबाद : जमीन कारोबारी अजय पासवान की हत्या के आरोप मे जेल में बंद नामजद आरोपी जय मंगल हाजरा की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने पुलिस को कांड दैनिकी पेश करने का आदेश दिया है. 4 फरवरी 23 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने जय मंगल की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. ।6 दिसंबर 22 की रात्रि 9 बजे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. 21 दिसंबर 22 को जय मंगल ने अदालत में सरेंडर किया था.

  महेंद्र हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद : माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोप मे जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा ऊर्फ साकिम दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी 05 को माले विधायक महेन्द्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर दी थी. [wpse_comments_template]

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