Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

धनबाद : छात्र शाहनवाज हत्याकांड के आरोपी मुन्ना मियां को उम्र कैद

Advertisement
Advertisement

दस हज़ार रुपये जुर्माना, अभियोजन ने 11 गवाहों का कराया परीक्षण

Dhanbad :  इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग झरिया के कक्षा दो के छात्र शाहनवाज की चाकू गोदकर हत्या कर देने के 29 वर्ष पुराने मामले में धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी जोड़ापोखर निवासी मुन्ना मियां उर्फ मुश्ताक अंसारी को उम्रकैद एवं दस हज़ार रुपये जुर्माना, अपहरण के आरोप में 10 वर्ष की कैद व पांच हज़ार रुपये जुर्माना, साक्ष्य छुपाने के आरोप में 3 वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, षड्यंत्र रचने के आरोप में 10 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. 21 जून को अदालत ने मुन्ना को दोषी करार दिया था. सजा के लिए 23 जून की तारीख तय की थी. प्राथमिकी मृत छात्र के पिता शराफत हुसैन की शिकायत पर झरिया थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 12 मार्च 94 को दस वर्षीय शाहनवाज स्कूल गया था. घर लौटते उसका मुन्ना उर्फ मुश्ताक, लड्डन वाहिद उर्फ नन्हे और आफताब ने अपहरण कर लिया और शाम को 5:06 बजे चिरकुंडा स्थित दामोदर नदी के पास ले गया, जहां चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. मृतक के पिता ने आरोप लगाया था कि हत्या से पूर्व सभी आरोपी उससे 50 हजार रंगदारी की मांग करते थे. रंगदारी नहीं मिलने के कारण शाहनवाज का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई. 19 जुलाई 17 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन एवं बजेन्द्र सिंह ने 11 गवाहों का परीक्षण कराया था.

जानलेवा हमला मामले में सात आरोपी बरी

धनबाद : जानलेवा हमला के मामले मे जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने बनियाहीर झरिया निवासी मुकेश पासवान, अरविंद पासवान, प्रतिमा देवी, मलखान उर्फ मलक पासवान, मूसा देवी, उमेश पासवान, सुरेश पासवान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. प्राथमिकी विनोद पासवान की शिकायत पर झरिया थाने मे दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 9 अक्टूबर 16 की शाम विनोद पिता के साथ   घर लौट रहा था. तभी रास्ते में रात करीब 7:00 बजे नारायण पासवान के घर के पास सुरेश पासवान ने लोहे के रड से, मुकेश पासवान लकड़ी काटने वाले कत्ते से, उमेश पासवान ने लोहे के रड से, अरविंद पासवान ने कुल्हाड़ी से एवं मलखा पासवान ने लाठी से मारपीट की. सभी आरोपियों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. मां बचाने के लिए आई तो सुरेश पासवान की पत्नी उषा देवी व प्रतिभा देवी ने उसके साथ मारपीट की और उसे जख्मी कर दिया. 26 जून 18 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता किंकर कुमार एवं चेत नारायण ने पैरवी की.

 लाला हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद:  जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या के चर्चित मामले में शुक्रवार 23 जून को अभियोजन ने गवाह पेश करने हेतु समय की याचना की. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत  ने अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. जमीन कारोबारी मोहम्मद असरफ अल हसन उर्फ लाला खान की गोली मारकर हत्या 12 मई 21 को दोपहर करीब 3 बजे की गई थी. पुलिस ने बोकारो निवासी विवेक सिंह , मनीष सिंह, डब्ल्यू अंसारी, पूनम पासवान ,राजू झाड़ी उर्फ अशरफ अली, नासिर सिद्धकी उर्फ मुन्ना भास्कर ,राजकुमार ठाकुर के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही