
धनबाद: दिव्यांग युवती के साथ दुराचार के आरोपी को उम्रकैद

Dhanbad : धनबाद थाना क्षेत्र के धैया निवासी गूंगी-बहरी दिव्यांग युवती के साथ दुराचार कर कुंवारी मां बनाने के नाबालिग आरोपी को अदालत ने गुरुवार 8 जून को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. चिल्ड्रेन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग आरोपी को उम्र कैद के अलावा 20 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की भी सजा दी है. अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए अदालत परिसर पहुंची दिव्यांग युवती अपनी मां तथा अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के साथ मौजूद थी. दिव्यांग युवती की मां ने सजा सुनने के बाद संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि न्यायालय पर उसे पूरा भरोसा है. दिव्यांग युवती की ओर से अदालत में अधिवक्ता अजय कुमार सिंह के अनुसार दिव्यांग महिला थाना में 25 फरवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि नाबालिग पड़ोसी ने शादी का प्रलोभन देकर दिव्यांग युवती से 3 से 4 माह तक दुराचार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई तथा एक पुत्र को भी जन्म दिया. पहले तो आरोपी ने पीडिता के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र को अपना मानने से इनकार किया. बाद में अदालत के आदेश पर डीएनए टेस्ट कराया गया, जो आरोपी से मिलान हो गया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 31 मार्च 2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया तथा अदालत में 23 सितंबर 2019 को आरोप का गठन किया गया था. अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जब्बार हुसैन ने कुल 7 गवाहों का परीक्षण कराया. आरोपी फिलहाल रिमांड होम में बंद है.