धनबाद : शीला हत्याकांड में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा
Dhanbad: कुसुम बिहार निवासी शीला सिन्हा की चाकू गोदकर हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में आज शुक्रवार 26 मई को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने आरोपी अपर्णा बनर्जी, रवि कुमार साव एवं राजकुमार सिंह को उम्रकैद एवं अठारह हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. 22 मई को अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी. अदालत ने आरोपी आकाश कुमार केसरी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया था। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा ने पैरवी की।
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