धनबाद: जानलेवा हमला के मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) जानलेवा हमला के एक मामले में आज 16 मई मंगलवार को धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने नामजद आरोपी गोशाला मोती नगर निवासी रितिक गोयल को उम्रकैद एवं पन्द्रह हजार रुपये जुर्माना एवं इमेनुएल बेंजामिन ऊर्फ मनी को उम्रकैद एवं बीस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. प्राथमिकी रोहित सोनी की शिकायत पर दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 18 मार्च 22 को रोहित और टिंकू यादव रोड पर टहल रहे थे. तभी शिव मंदिर की तरफ से मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति आए और इशारा करके बोला कि यही टिंकू यादव है. इसके बाद इमानुएल बेंजामिन ने टिंकू यादव पर फायर कर दिया. जब दोनों भागने लगे तो रोहित के दाहिने पैर में भी गोली मारी गई. टिंकू यादव के सीने पर गोली लगी. इसके बाद अपराधी मोटरसाइकिल से भाग गए. गंभीर हालत में दोनों को दुर्गापुर मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 मई 22 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 29 जुलाई 22 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने 14 गवाहों का परीक्षण कराया था. [wpse_comments_template]

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