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धनबाद : विनोद हत्याकांड में रामाधीर सिंह की उम्रकैद की सजा बहाल

हाईकोर्ट ने खारिज की अपील, 2017 से ही हैं जेल में

Dhanbad : कोयला कारोबारी विनोद सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे विधायक संजीव सिंह के चाचा रामाधीर सिंह को बुधवार 27 सितंबर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा. रामाधीर के अधिवक्ता अनूप सिन्हा व अभय कुमार सिन्हा ने बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण एवं नवनीत कुमार की खंडपीठ ने रामाधीर की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई उम्रकैद की सजा को बहाल रखा है. रामाधीर की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने हाईकोर्ट में बहस की थी.

  निचली अदालत से हुई थी सजा, नहीं किया था सरेंडर

19 अप्रैल 15 को धनबाद के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा की अदालत ने रामाधीर सिंह को विनोद सिंह व उनके ड्राइवर मन्नू अंसारी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई थी. निर्णय की तारीख पर 9 अप्रैल को रामाधीर अदालत में हाजिर नहीं हुए थे. अदालत ने रामाधीर को 9 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जबकि बच्चा सिंह को बरी कर दिया था. रामाधीर ने बिना सरेंडर किए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. परंतु उच्च न्यायालय से उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद रामाधीर सर्वोच्च न्यायालय गए. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद रामाधीर सिंह ने 20 फरवरी 17 को अदालत में सरेंडर कर दिया था. तब से वह जेल में हैं. [wpse_comments_template]

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