Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी 39 वर्षीय बरोरा निवासी महेंद्र महतो को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी को 3000 जुर्माने से भी दंडित किया है. पीड़िता की शिकायत पर 3 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 3 जुलाई 20 को वह अपनी सहेली के साथ गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी. रात्रि 8:30 बजे वापस आते समय महेंद्र महतो ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और छेड़छाड़ की. हल्ला होने पर गांव वालों ने महेंद्र को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 20 को महेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. 8 दिसंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने इस मामले में 7 गवाहों का परीक्षण कराया था.
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