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धनबाद : सुरेश सिंह हत्याकांड में चश्मदीद देवेंद्र का बयान दर्ज समेत कोर्ट की कई खबरें

  • चश्मदीद देवेंद्र ने कोर्ट में कहा- शशि सिंह ने चलाई थी सुरेश पर गोली
  • पुलिस को दी गई गवाही का कोर्ट में किया समर्थन  
  • मुख्य आरोपी शशि सिंह 13 सालों से चल रहा फरार, अभी तक नहीं पकड़ पाई पुलिस 
Dhanbad : कोयला कारोबारी सुरेश सिंह हत्याकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई चश्मदीद गवाह देवेंद्र सिंह ने अपने बयान में घटना का समर्थन किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार सिन्हा एवं अभय कुमार सिन्हा ने प्रतिपरीक्षण किया, जिन्होंने बताया कि देवेंद्र ने अपने बयान में कहा कि शशि ने सुरेश सिंह पर गोली चलाई थी. सुनवाई के दौरान आरोपी प्रमोद श्रीवास्तव, मोनू सिंह हाजिर थे. जबकि आलोक वर्मा की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दायर किया गया था. शशि सिंह इस मामले में पुलिस द्वारा फरार घोषित किए जा चुके हैं. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है. गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2011 की रात्रि धनबाद क्लब में रोहित सिंह के रिसेप्शन पार्टी में सुरेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. सुरेश सिंह के पिता तेजनारायण सिंह की शिकायत पर शशि सिंह, संजीव सिंह, रामधीन सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी धनबाद थाना कांड संख्या 994/11 दर्ज की गई थी. करीब 5 माह के अनुसंधान के बाद 20 मई 2012 को पुलिस ने शशि सिंह, प्रमोद लाला, मोनू सिंह, आलोक वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र दायर कर दिया था. पुलिस ने शशि को फरार दिखाते हुए आरोप पत्र दायर किया था. शशि सिंह को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है. आरोप पत्र में शशि को शूटर बताया गया था.

सुशांतो हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद : फाॅरवर्ड ब्लाॅक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 5 अक्टूबर 2002 को सुशांतो अपने भाई संजय व कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी. जबकि प्रदीप तुरी एवं गणेश स्वर्णकार घायल हो गए थे. प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिसिया जांच पर उंगली उठाते हुए सुशांतो की मां ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने मामले को दर्ज कर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया.

महेंद्र हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश 

धनबाद : माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा ऊर्फ साकिम दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी 2005 को माले विधायक महेंद्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली मारकर कर दी थी. हत्या की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सीबीआई के स्पेशल क्राईम ब्रांच लखनऊ को सौंपी गई थी. जिसमें प्राथमिकी आरसी केस नंबर 07(एस)/05(एल) दर्ज कर आरोप पत्र दायर किया गया था. गिरिडीह कोर्ट में पेशी के दौरान 14 नवंबर 12 को साकिम दा पुलिस बल पर हमला कर अपने साथियों के साथ भाग गया था.

विधायक ढुल्लू महतो कोर्ट में नहीं हुए हाजिर 

हाइवा लूट और जानलेवा हमला करने के मुकदमे में गवाह पेश करने का आदेश 

धनबाद : किरण महतो के हाइवा व टीपर लूट और डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में हुई. इस दौरान ढुल्लू महतो हाजिर नहीं थे. धनबाद के एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट, मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 2020 को उसके 4 हाइवा व टीपर केशरगढ साइडिंग में चल रहा था, इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुल्लू समर्थक उपरोक्त सभी लोग उनके हाइवा मशीन लूट कर ले जा रहे हैं.

मोबाइल चोरी में सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश 

धनबाद : जज हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे आरोपी राहुल वर्मा व लखन वर्मा के विरुद्ध दर्ज मोबाइल चोरी के मामले की सुनवाई शुक्रवार को अदालत में हुई. धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. सीबीआई ने दोनों के विरुद्ध हत्या के अलावे ऑटो चोरी एवं मोबाइल चोरी की अलग एफआईआर 7 सितंबर 2021 को दर्ज की थी . सीबीआई ने दोनों के विरुद्ध 27 अक्टूबर 2021 को आरोप पत्र दायर किया था. 24 नवंबर 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.

रंजीत हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद : रंजीत सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 21 अगस्त को अपराधियों ने झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. केंदुआडीह पुलिस ने फहीम के भांजे गोपी, रितिक खान ,साजिद, पंकज कुमार यादव, वरुण कुमार विश्वकर्मा ऊर्फ बंटी ऊर्फ बिट्टू , मो. औरंगजेब, शमशाद अख्तर उर्फ़ विक्की के विरुद्ध मामला दर्ज किया था. इसे भी पढ़ें : जमीन">https://lagatar.in/half-a-dozen-cases-have-been-registered-against-land-scammer-vicky-jaiswal-hires-a-female-bouncer-to-take-over-the-land/">जमीन

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