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धनबादः मैट्रिक-इंटर की परीक्षा 3 से, केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

एसडीओ लोकेश बारंगे ने सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 2 फरवरी की रा 12  बजे से प्रभावी रहेगा और परीक्षा की प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा.
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Dhanbad : झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो रही है. परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. एसडीओ लोकेश बारंगे ने सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 2 फरवरी की रा 12  बजे से प्रभावी रहेगा और परीक्षा की प्रत्येक तिथि को परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा.


एसडीओ के कहा कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ जुटाने, हथियार लेकर चलने, परीक्षा से संबंधित कागजात या अन्य सामग्री का वितरण करने व परीक्षा की गोपनीयता प्रभावित करने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. मैट्रिक परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी तक, जबकि इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान व वाणिज्य) की परीक्षा 3 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित होगी. मैट्रिक परीक्षा के जिले धनबाद जिले में 96 तथा इंटर परीक्षा के लिए 81 केंद्र बनाए गए हैं. मैट्रिक परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1:00 बजे तक, जबकि इंटर की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक संचालित होगी. 


प्रशासन ने सभी गश्ती दलों के प्रभारी दंडाधिकारियों, स्टैटिक दंडाधिकारियों, सीओ. बीडीओ व पुलिस अधिकारियों को निषेधाज्ञा का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. एसडीओ ने अभिभावकों व आम लोगों से केंद्रों के आसपास व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है.

 


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