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धनबाद : विधायक ढुल्लू महतो 50वें दिन निकले जेल से बाहर

 
Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) राम-रहीम की हत्या की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड उच्च न्यायालय ने ढुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय का आदेश धनबाद कोर्ट को प्राप्त होने के बाद 28 फरवरी को शाम 4:30 बजे विधायक ढुल्लू महतो 50 दिन बाद धनबाद जेल से बाहर निकल गए. इसके पूर्व आठ फरवरी 2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस मामले में रामेश्वर तूरी की शिकायत पर 12 अक्टूबर 2022 को केंदुआडीह थाने में विधायक ढुल्लू महतो, दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम के विरुद्ध केंदुआ दी थाना कांड संख्या 132/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

  9 जनवरी को किया था सरेंडर

वबता दें कि इसके पूर्व विधायक ढुल्लू ने 9 जनवरी 2023 को धनबाद की निचली अदालत में सरेंडर किया था. झारखंड हाइकोर्ट ने 12 दिसंबर 2022 को चार सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था. यह मामला वर्ष 2013 का था. ढुल्लू पर विधायक रहते हुए पुलिस कर्मी की वर्दी फाड़ने और पुलिस कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने के आरोप लगा था. इस मामले में वर्ष 2019 में ढुल्लू को 18 महीने की सजा सुनाई गई थी. जिसमें उन्होंने 12 महीने की सजा पूरी कर ली थी.

 विधानसभा सत्र में लेंगे भाग

बता दें कि अभी झारखंड विधानसभा में सत्र चल रहा है. तीन मार्च को झारखंड का बजट भी पेश होने वाला है. ऐसे में अब विधायक ढुल्लू एक मार्च से विधानसभा सत्र में भाग लेंगे. सूत्रों के अनुसार वह एक मार्च की सुबह रांची के लिए निकलेंगे. दूसरी ओर जेल से रिहाई के समय भाजपा का कोई दिग्गज नेता जेल गेट नहीं पहुंचा.  वह अपने वकील के साथ जेल से बाहर निकले और समर्थकों के साथ बाघमारा के लिए निकल गए. [wpse_comments_template]
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