Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) राम-रहीम की हत्या की सुपारी देने एवं षड्यंत्र रच कर फायरिंग कराने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो को झारखंड उच्च न्यायालय ने ढुल्लू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. उच्च न्यायालय का आदेश धनबाद कोर्ट को प्राप्त होने के बाद 28 फरवरी को शाम 4:30 बजे विधायक ढुल्लू महतो 50 दिन बाद धनबाद जेल से बाहर निकल गए. इसके पूर्व आठ फरवरी 2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इस मामले में रामेश्वर तूरी की शिकायत पर 12 अक्टूबर 2022 को केंदुआडीह थाने में विधायक ढुल्लू महतो, दिनेश रवानी, सुनील राय और विक्की डोम के विरुद्ध केंदुआ दी थाना कांड संख्या 132/22 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
धनबाद : विधायक ढुल्लू महतो 50वें दिन निकले जेल से बाहर
Last Updated: Feb 28, 2023 12:00 AM (IST)