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धनबाद: विधायक ढुल्लू महतो को मिली जमानत

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों के ऊपर जान मारने की नीयत से गोली बम से हमला कराने के मामले में जेल में बंद बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने वरीय अधिवक्ता एस एन मुखर्जी ,राधेश्याम गोस्वामी  की दलील सुनने के बाद विधायक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. दो फरवरी 23 को एमपी एमएलए के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषी ने मुर्मू की अदालत ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. लोयाबाद थाना क्षेत्र के कंकनी चार नंबर शिव मंदिर निवासी जगन चौहान के लिखित आवेदन के आधार पर लोयाबाद थाना में 25 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. आरोप है कि रामअवतार कंपनी के मालिक अमृत सिंह एवं विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से गोली बम से हमला कराया गया.

     धीरेन्द्र हत्याकांड में  फहीम की हुई पेशी

धनबाद: ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई  जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. फहीम खान को होटवार जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहाबाज सलाम को साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है. 28 जनवरी 2013 दिन के करीब साढ़े तीन बजे सूर्यविहार कॉलोनी बरटांड़ निवासी ठेकेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मार कर हत्या उसके घर के समीप कर दी गई थी.

   नीरज हत्याकांड में संजीव की याचिका पर हुई सुनवाई

धनबाद :  पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों के हत्याकांड की सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई. आरोपी संजीव सिंह की ओर से दायर किए गए आवेदन पर अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए कहा कि घटना के समय स्टील गेट पर ट्रैफिक पुलिस के छह जवान तैनात थे, जिन्हें अभियोजन ने गवाह के रूप में पेश नहीं किया. उपायुक्त धनबाद एसएसपी धनबाद एसडीएम धनबाद के कार्यालय से दिनांक 21 मार्च 17 को जारी पोस्टमार्टम संबंधित आदेश की मूल कॉपी मंगाने की अर्जी पर मोहम्मद जावेद ने दलील देते हुए कहा कि उपायुक्त धनबाद के आदेश पर रात्रि में चारों शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया गया था, जिसे अभियोजन के साक्षियों ने अपने बयान में स्वीकार भी किया है, परंतु उपरोक्त दस्तावेज को अभियोजन छुपा रहा है. अदालत ने सुनवाई के लिए दो मार्च की तारीख तय की है. [wpse_comments_template]

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