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धनबाद : विधायक ढुल्लू महतो की दो मामलों में जमानत अर्जी खारिज

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad)  जानलेवा हमला एवं रंगदारी मांगने के दो विभिन्न मामलों में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी शुक्रवार 27 जनवरी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संतोषिनी मुर्मू की अदालत ने खारिज कर दी. विधायक की ओर से अधिवक्ता मुखर्जी ने दलील देते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेष के तहत ने झूठे मामले में फंसाया गया है. सहायक लोक अभियोजक हरेश राम ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस अनुसंधान में ऐसी बातें आई हैं कि विधायक के इशारे पर घटना को अंजाम दिया गया था, अनुसंधान अभी लंबित है. दूसरी ओर वारंटी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिये जाने के मामले में दोषी करार दिए गए गंगा गुप्ता ने शुक्रवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर किया अदालत ने गंगा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

  नन्हे हत्याकांड, गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. आज इस मामले में अभियोजन ने कोई गवाह पेश नहीं किया. प्रिंस की मां नासरीन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. वहीं मामले के एक अन्य आरोपी मोहम्मद इरफान उर्फ टुन्ना को उच्च न्यायालय ने जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.

  महेंद्र हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद : माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोपी व जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा ऊर्फ साकिम दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी 05 को माले विधायक महेन्द्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने कर दी थी. हत्या की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच लखनऊ को सौंपा गया था. प्राथमिकी आरसी केस नंबर 07(एस)/05(एल) दर्ज कर आरोप पत्र दायर किया था। गिरिडीह कोर्ट में पेशी के दौरान 14 नवंबर 12 को साकिम दा पुलिस बल पर हमला कर अपने साथियों के साथ भाग गया था. [wpse_comments_template]

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