Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले जाने के मामले में बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, गंगा प्रसाद गुप्ता, रामेश्वर महतो को अदालत से राहत नहीं मिली. धनबाद एमपी एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने पांचों की अपील खारिज कर दी. अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने का आदेश दिया है. जानकारों के मुताबिक अब विधायक ढुलू महतो को हाई कोर्ट में चुनौती देनी होगी. इसके पहले उन्हें जेल जाना पड़ेगा. अदालत ने इस मामले में 10 अगस्त 22 को सुनवाई पूरी करते हुए आज फैसले की तिथि तय की थी. धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने 9 अक्टूबर 19 को विधायक ढुल्लू समेत कांड के नामजद पांच आरोपियों को वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा ले जाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में डेढ़ डेढ वर्ष का साधारण कारावास एवं 9 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया था. वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी बसंत शर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया था. यह भी पढ़ें: धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-will-protest-if-jamadoba-phusbangla-railway-gate-is-not-opened-ragini-singh/">धनबाद:
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धनबाद: विधायक ढुल्लू महतो की सजा बहाल, जाना होगा जेल

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