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धनबाद : गोली व बम से हमला मामले में विधायक ढुल्लू की जमानत अर्जी नामंजूर

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) षड्यंत्र के तहत ग्रामीणों पर जान मारने की नीयत से हमला कराने के मामले में आज बुधवार 15 फरवरी को बाघमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को राहत नहीं मिली. एमपी एमएलए के मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने विधायक के अधिवक्ता एस एन मुखर्जी की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी. प्राथमिकी में रामअवतार कंपनी के मालिक अमृत सिंह एवं विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर षड्यंत्र के तहत जान मारने की नीयत से गोली व बम से हमला कराने का आरोप है. कनकनी चार नंबर के ग्रामीणों ने कहा था कि रामअवतार कंपनी के साइट इंचार्ज सूरज कुमार सिंह द्वारा लगभग 300 ग्रामीण मजदूरों को नियोजन देने का आश्वासन देकर बायोडाटा पर हस्ताक्षर कराया गया और वादा किया गया था कि सभी को नियोजन मिलेगा. तभी कंपनी का काम चालू होगा. 24 सितंबर 2021 को पता चला कि कंपनी चालू होने वाली है. इसीलिए वह लोग दोपहर 1:00 बजे लोयाबाद कांटा घर के पास रामअवतार कंपनी से नियोजन की मांग करने गए थे. तभी कंपनी के मालिक अमृत सिंह तथा बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो के इशारे पर गुर्गों द्वारा तबातोड़ गोली और बम चलाया गया.

गबन के आरोप में मंत्री जगरनाथ महतो को मिली राहत

धनबाद : गबन के एक मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को सर्वोच्च अदालत से बडी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने मंत्री जगरनाथ समेत अन्य द्वारा दायर स्पेशल लीव अपील संख्या 8434/21 पर सुनवाई करते हुए शिकायत वाद संख्या 179/17 को खारिज कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने डेग लाल महतो को न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के कारण 10 हजार रुपये सुप्रीम कोर्ट ननक्लर्कियल इम्प्लाई वेलफेयर एसोसिएशन में एक माह के अंदर जमा करने का आदेश दिया है मंत्री जगरनाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने निचली अदालत द्वारा 27 जून 19 को पारित आदेश को चुनौती दी थी. पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की थी. परंतु हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था और रिट याचिका 2 अगस्त 21 को खारिज कर दी थी, जिसे मंत्री व अन्य आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. [wpse_comments_template]

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