Dhanbad: भाजपा की पूर्व महिला नेत्री के साथ दुष्कर्म की कोशिश केस में मंगलवार को विधायक ढुल्लू महतो बरी कर दिए गये हैं. धनबाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अदालत में अपने फैसले में कहा कि अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका. विधायक ढुल्लू की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एन मुखर्जी व एन के सबिता ने बहस की.
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महिला नेत्री ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप
जिला भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी ने विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक के खिलाफ पुलिस ने 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में पीड़िता का धारा 164 के तहत 15 फरवरी 2020 को बयान दर्ज करा दिया था. पीड़िता ने पूर्व में धारा 164 के तहत दिए बयान में कहा था कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुल्लू महतो ने उसे बुलाया था, वहां उससे साथ जबरन गलत काम किया था. प्राथमिकी में कहा गया है कि, विधायक ने पहले उससे कई तरह की बातें कही थी, फिर गलत काम किया. वहीं अपने दिए बयान में पीड़िता ने पूर्व में कहा था कि जब वो गेस्टहाउस गयी थी, तो वहां आनंद शर्मा थे. आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुल्लू उसे पसंद करते हैं और उनकी बात मानने पर उसे मालामाल कर देंगे.
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