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धनबाद: नीरज हत्याकांड, संजीव सिंह की जमानत अर्जी हुई खारिज

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) अपने चचेरे भाई की हत्या के षड्यंत्र में छह वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह कोई एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली. धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके पूर्व संजीव की जमानत अर्जी पर दलील देते हुए अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने कहा कि  संजीव सिंह 9 विभिन्न प्रकार की बीमारियों, मानसिक अस्वस्थता, ह्रदय रोग व शरीर के बायें हिस्से में दर्द के अलावा भूल जाने, डिमेंशिया व अन्य प्रकार के रोग से ग्रसित हैं. उनका इलाज धनबाद जेल में नहीं हो पा रहा है. 10 अप्रैल को उन्हें एनएमसीएच में भर्ती भी किया गया था.  अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि अदालत ने धनबाद जेल अधीक्षक से संजीव सिंह की मेडीकल रिपोर्ट तलब की थी. मेडिकल रिपोर्ट में संजीव सिंह के स्वस्थ रहने की बात कही गई है. इसलिए इन्हें जमानत देना उचित नहीं है.

  फहीम के पुत्र इकबाल खान का सफाई बयान दर्ज

 धनबाद : ठेकेदार ए के झा से रंगदारी मांगने के आठ वर्ष पुराने मामले में आज गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरगना फहीम खान के पुत्र इकबाल खान, आमिर खान का सफाई बयान अदालत में दर्ज किया गया. धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या अश्विनी की अदालत को दिए बयान में इकबाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है. उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस का आदेश दिया है. इकबाल की ओर से अधिवक्ता शाहवाज सलाम एवं नाहीद इमाम ने पैरवी की. प्राथमिकी  की तत्कालीन बैंक मोड थना प्रभारी अशोक कुमार सिंह के लिखित बयान पर 2 मार्च 2015 को दर्ज की गई थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद 4 जून 2015 को इकबाल खान, प्रिंस खान,गोपी खान, आमिर खान,  के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन ने मात्र तीन गवाहों का ही परीक्षण कराया.

 रंजीत हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश

धनबाद  : रंजीत सिंह हत्याकांड में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई. अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 21 अगस्त को अपराधियों ने झारखंण्ड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी.

   बच्चा चोरी की आरोपी मां बेटी हुई बरी

धनबाद: एसएनएमएमसीएच के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से नवजात के चोरी मामले की आरोपी महिला तेजीया देवी और कजली देवी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने वरीय अधिवक्ता हुसैन   हैकल की दलील सुनने के बाद बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है एसएनएमएमसीएच के स्त्री व प्रसव रोग विभाग से 19 अक्टूबर 21 को दो महिला नवजात को ले भागी थी. भूली शक्ति मार्केट निवासी सरोज यादव की 25 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी का दोपहर 2.30 बजे प्रसव हुआ था. वार्ड में आते ही एक महिला नवजात को खेलाने के बहाने लेकर फरार हो गई थी. पूरा मामला वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था. पुलिस ने राजगंज से दोनों मां बेटी को नवजात के साथगिरफ्तार किया था गुड़िया के देवर मनोज कुमार यादव की शिकायत पर सरायढेला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने दावा किया था कि दोनों के पास से बच्चे की बरामदगी हुई थी. परंतु पुलिस की यह दलील अदालत में साबित नहीं हो सकी. [wpse_comments_template]

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