Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद न्यूज 11 के निदेशक अरूप चटर्जी को आज 25 अगस्त को अदालत से बड़ी राहत मिली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने वरीय अधिवक्ता शाहनवाज की दलील सुनने के बाद अरूप को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. लोयाबाद निवासी मनोज पंडित के शिकायत पर केयर विजन ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 के तहत मामला दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के मुताबिक कंपनी ने लुभावना स्कीम का प्रलोभन देकर रुपये जमा करने का प्रचार किया और लोगों का रुपया कंपनी में जमा कराने लगा. मनोज भी कंपनी का एजेंट था. उसने प्रलोभन में आकर कई लोगों का पैसा कंपनी में जमा कराया. जब कंपनी में काफी रुपया जमा हो गया तो उसके प्रबंध निदेशक पैसा लौटाने में आनाकानी करने लगे और बैंक मोड स्थित ऑफिस को बंद कर भाग गए. मनोज ने आरोप लगाया था कि कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक ने लोगों का करीब 11 लाख रुपया गबन करने के उद्देश्य से जमा कराया और कंपनी बंद कर भाग गए. यह भी पढ़ें: धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-now-cbi-will-question-arup-chatterjee-director-of-news-11/">धनबाद
: न्यूज 11 के निदेशक अरूप चटर्जी से अब CBI पूछताछ करेगी [wpse_comments_template]
धनबाद: न्यूज 11 के निदेशक अरूप चटर्जी को 11 लाख के घोटाला मामले में मिली जमानत

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