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धनबाद: न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी अब चिट फंड के पुराने मामले में फिर भेजे गए जेल

Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) कोयला कारोबारी से रंगदारी के मामले में जमानत मिलने के बाद न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को चिटफंड के एक पुराने मामले में पुलिस ने हिरासत में ले लिया. बुधवार 20 जुलाई को पुलिस ने अरूप चटर्जी को कोर्ट से रिमांड किया. पेशी के बाद धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है.

  जमानत की अर्जी पर सुनवाई 21 जुलाई गुरुवार को

दरअसल 19 जुलाई बुधवार को राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल में रखने के लिए दांव पेंच लगाया. पुलिस ने कोर्ट मे आवेदन दे कर पुराने गबन के एक मामले में अरूप को रिमांड पर लेने का अनुरोध किया. कोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने अरूप को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अरूप की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज, हुसैन हैकल, मो रफीक ने जमानत की अर्जी दायर कर दी है. अधिवक्ता शाहनवाज ने बताया कि अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई होगी.

   चिटफंड कंपनी के डाइरेक्टर थे अरूप

लोयाबाद निवासी मनोज पंडित की शिकायत पर केयर ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी में गबन का मामला थाना कांड संख्या 91/18 के तहत दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के मुताबिक कंपनी ने लुभावना स्किम का प्रलोभन देकर रुपया जमा करने का प्रचार किया. लोगों ने रुपया कंपनी में जमा भी किया. मनोज भी कंपनी का एजेंट था. उसने कई लोगों का पैसा कंपनी में जमा कराया.

  एजेंट ने दर्ज कराया था गबन का मामला

जब काफी रुपये जमा हो गए तो कंपनी पैसा लौटाने में आनाकानी करने लगी और बैंक मोड स्थित ऑफिस को बंद कर सभी कर्ता-धर्ता भाग गए. मनोज ने आरोप लगाया था कि कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक ने लोगों से करीब 9 लाख रुपये जमा कराया और लेकर चंपत हो गए. news11 के मालिक अरूप चटर्जी पर चिटफंड के एक मामले में सीबीआई द्वारा भी पत्र भेजा गया है, जिसमें भी अधिवक्ता शाहनवाज पैरवी कर रहे हैं.

   चल रही है सुलहनामा की प्रक्रिया

मालूम हो कि कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में धनबाद पुलिस ने news11 के मालिक अरूप चटर्जी को रांची स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार कर जेल भेजा था. निचली अदालत के अर्जी खारिज करने पर हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को उसे जमानत दे दी थी. अब पुटकी थाना में दर्ज चिटफंड में ठगी के आरोप पर कोर्ट में पेशी हुई और उसे ट्रांजिट रिमांड में जेल भेज दिया गया. हालांकि इस मामले में सुलहनामा की प्रक्रिया भी चल रही है. यह भी पढ़ें: धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-monsoon-turns-out-to-be-a-traitor-22-districts-are-facing-drought/">धनबाद:

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