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Dhanbad News : जिले के 7 केंद्रों पर होगी नीट परीक्षा, प्रशासन सख्त

डीसी ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहनी चाहिए. सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं. परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा.
 
अधिकारियों के साथ बैठक करते डीसी आदित्य रंजन व एसएसपी प्रभात कुमार.

Dhanbad : नीट (यूजी) परीक्षा 21 जून को है. इसके लिए धनबाद जिले में 7 केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. परीक्षा को लेकर डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई. बैठक में परीक्षा से जुड़े अधिकारियों, केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.


डीसी ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहनी चाहिए. सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं. उन्होंने जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) के सदस्यों को सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया. कहा कि परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) सक्रिय रहेगा. वह स्वयं भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे.  


जिले में सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें केंद्रीय विद्यालय धनबाद नंबर-1, डिग्री कॉलेज आरएसपी-2 जामाडोबा, बीआईटी सिंदरी, बीबीएमकेयू, आईआईटी-आईएसएम, एसएसएलएनटी महिला कॉलेज व आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर शामिल हैं.


सामान्य परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक है. जबकि दिव्यांगों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा और उनकी परीक्षा शाम 6:15 बजे तक चलेगी.

 

केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा 

 

एसडीओ लोकेश बारंगे ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया है. एसडीओ ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ लगाने, बिना कारण घूमने-फिरने, लाउडस्पीकर का उपयोग, अनधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने व परीक्षा में कदाचार से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि या सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. जारी आदेश के अनुसार  निषेधाज्ञा रविवार को परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी.


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